सीएम योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी तनवीर अहमद खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने गुरुवार को मंजूर की। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका मुवक्किल तनवीर गाजीपुर का रहने वाला है, जबकि वो बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है।

वकील ने कहा कि घटना के समय वह ड्यूटी पर था और उसने कथित अपमानजनक पोस्ट नहीं की, बल्कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। बिहार पुलिस में सिपाही तनवीर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए तीन मई को बिहार के नालंदा जिले में दीप नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

फिलहाल, कोर्ट ने तनवीर अहमद खान को जमानत दे दी है। हालांकि, तनवीर के दो साल तक सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने रोक लगाई है। बता दें कि तनवीर ने कथित तौर पर फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी वाला पोस्ट डाला था।

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