COVID-19: इन नियमों से यूपी में निर्धारित होंगे रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन

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COVID-19: इन नियमों से यूपी में निर्धारित होंगे रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन
COVID-19: इन नियमों से यूपी में निर्धारित होंगे रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन

देशभर में अब लॉकडाउन 4.0 जारी हो गया है और इसमें कई शहरों में कुछ छूट भी दी गई है। राज्य सरकार अपने स्तर से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग-अलग तरह की छूट को तय कर रही है। हालांकि, प्रदेश सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को इस बात की अनुमति दी गई है कि वो इसे तय करें।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति का आकलन केन्द्र सरकार की लॉकडाउन 4.0 में रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन जोन निर्धारित करने की गाइडलाइन को आधार बनाया है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की इसी गाइडलाइन के आधार पर सभी जिलाधिकारियों को अपने हिसाब से जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए बताया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन जोन निर्धारित करने के लिए छह मानक तय किए गए हैं।

ऐसे जिलों को रेड जोन में रखा जाएगा

जहां कुल एक्टिव केस 200 हों
जहां एक्टिव केस प्रति लाख के हिसाब से 15 हों
14 दिन में हर हफ्ते के हिसाब से वहां संक्रमित मामले दोगुने हो रहे हों
मृत्यु दर छह फीसदी या उससे ज्यादा हो।
प्रति लाख की आबादी पर केवल 65 लोगों की टेस्टिंग हो रही हो।
जांच के नमूने की रिपोर्ट छह फीसदी की दर से लोग संक्रमित हो रहे हों।

ऑरेंज जोन

जो जिले रेड और ग्रीन जोन की स्थितियों में न हों, वह ऑरेन्ज जोन में होंगे।
चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रेड जोन में वर्गीकृत किए गए जिलों के डीएम संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अपने जिलों में अतिरिक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत होंगे।

ग्रीन जोन

यूपी के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला न पाया जाए तो वह स्वयं ही ग्रीन जोन में आ जाएगा।

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